हिमाचल हाई कोर्ट: कांग्रेस नेता ठाकुर सिंह भरमौरी आरोपों से बरी; पीएम मोदी पर टिप्पणी का था मामला

हिमाचल हाई कोर्ट: कांग्रेस नेता ठाकुर सिंह भरमौरी आरोपों से बरी; पीएम मोदी पर टिप्पणी का था मामला

Case Pertained to Remarks Against PM Modi

Case Pertained to Remarks Against PM Modi

कांग्रेस नेता ठाकुर सिंह भरमौरी आरोपों से बरी

PM मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल से जुड़ा मामला

हाई कोर्ट ने विशिष्ट विवरणों की कमी का हवाला देते हुए राहत दी

शिमला: Case Pertained to Remarks Against PM Modi, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता ठाकुर सिंह भरमौरी को उन आरोपों से बरी कर दिया है, जिनमें उन पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके आदर्श आचार संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

याचिकाकर्ता भरमौरी ने भरमौर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर अपने खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने टिप्पणी की कि कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना न केवल याचिकाकर्ता को परेशान करेगा, बल्कि उसे एक लंबी सुनवाई की कठिन प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा।

अदालत ने पाया कि इस मामले में दायर अंतिम रिपोर्ट में याचिकाकर्ता द्वारा कथित तौर पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में कोई विशिष्ट विवरण प्रदान नहीं किया गया था।

भाजपा पदाधिकारी और ठियोग के निवासी सुरेंद्र सिंह घोंकरोत्रा ​​ने 3 अक्टूबर, 2021 को शिमला के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ईमेल के माध्यम से एक शिकायत भेजी थी। अपनी शिकायत में, उन्होंने आरोप लगाया था कि ठाकुर सिंह भरमौरी ने एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शिकायत को भरमौर पुलिस स्टेशन भेज दिया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।